भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति - Nature of Indian Federal System in Hindi

Nature of Indian Federal System in Hindi भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, अर्थ, व्यवस्था प्रणाली, आधारभूत तत्व, संघवाद की प्रवृत्तियाँ,मुख्य लक्षण

भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, आधारभूत तत्व, व्यवस्था प्रणाली, संघवाद की प्रवृत्तियाँ, मुख्य लक्षण, विशेषताएँ, प्रकृति, अर्थ और परिभाषा

स्वागत है आपका आज के इस लेख में आज हम भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व और इसकी प्रकृति के बारे में चर्चा करने वाले है. यदि आप भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति और इसके प्रमुख तत्वों से संबंधित जानकारी को जानने चाहते हैं तो आप इस लेख में अंत तक बने रहीय आज क्योंकि आज हम भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, आधारभूत तत्व, व्यवस्था प्रणाली, संघवाद की प्रवृत्तियाँ, मुख्य लक्षण, विशेषताएँ, प्रकृति, अर्थ और परिभाषा आदि के बारे में विस्तार से जानने वाले है, तो चलीए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते है.


भारतीय संघीय व्यवस्था क्या है? - What is federal system

संघवाद क्या है? तथा इसका अर्थ "सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के बेसिक आधार पर अपनायी जानी वाले शासन की प्रणाली ही संघवाद है." इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केन्द्र तथा उसकी विभिन्न इकाईयों के माध्यम से होता है. संघीय शासन का निर्माण भी प्राय: दो प्रकार से होता है.

प्रथम पूर्व में अनेक संप्रभु इकाईयों का आपस में एक हो जाना और द्वितीय, एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाईयों में विभाजित कर देना. संयुक्त राज्य अमेरिका पहली प्रक्रिया का सबसे प्रमुख उदाहरण है, जबकि भारत इस व्यवस्था का दूसरा देश है. वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा और भारत जैसे देशों को सफल संघीय देश माना जाता है।

संघवाद का अर्थ: भारत में संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की गयी है. यद्यपि 'संघवाद' के स्थान पर "राज्यों का संघ" शब्द का प्रयोग किया गया है जब संविधान लागू हुआ, तब भारत में एक केंद्रीय प्राधिकरण और 14 राज्यों/प्रांतों की शक्ति की स्थापना करके संघीय ढांचे को शामिल किया गया था. आज के समय में भारत कुल 29 राज्य तथा 7 केन्द्र शासित प्रदेशों का संघ है.


भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व (Main Elements of Indian Federal System)

1. शक्तियों का स्पष्ट विभाजन -

संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन सूची विधि के माध्यम से किया जाता है. केंद्र को संघीय सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है. राज्यों को राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जबकि केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची के 47 विषयों पर कानून बना सकते है. लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष की स्थिति में, केंद्रीय कानून अंतिम रूप से मान्य होगा. इसके अलावा, सभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई है. केंद्र में इस मजबूत स्थिति के कारण, विशेषज्ञ भारत को केंद्र शासित संघवाद मानते हैं.

2. निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका -

एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका किसी भी संघीय प्रणाली के लिए आवश्यक है. यह 'कानून का शासन' स्थापित करता है और केंद्र और राज्यों के बीच विवाद संविधान के प्रावधानों के अनुसार हल किए जा सकते है. ऐसे कई अवसर भारत में आए हैं जब न्यायपालिका ने राज्यों और केंद्र के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करके संघीय ढांचे की रक्षा की है. सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों में शीर्ष पर तैनात किया गया है।

3. संविधान की सर्वोच्चता -

संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघवाद के तहत स्थापित की गई है. केंद्र और राज्य दोनों को ही संविधान में अपनी शक्ति मिलती है. अमेरिकी संघवाद के विपरीत, भारतीय विविधता के कारण, पूरे देश के लिए केवल एक संविधान की व्यवस्था की गई है. इकाइयों को अलग संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) बनाने का अधिकार नहीं है।

4. एकल नागरिक -

पारंपरिक संघीय प्रणालियों के विपरीत, भारतीय संघवाद पूरे देश के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है. यह भारत के बड़े बहुमत के कारण भविष्य के विखंडन क्षमता को रोकने के लिए किया गया था.

5. केंद्रीय प्रशासक में राज्यों का सदन राज्य सभा -

भारतीय संघवाद को मजबूत करने के लिए, केंद्रीय प्रशासन, यानी राज्य सभा, संसद के ऊपरी सदन को राज्य के प्रतिनिधि निकाय के रूप में स्थापित किया गया है. हालांकि राज्यों को राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, लेकिन अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत, जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या निर्धारित की गई है.

6. राज्यपाल का पद -

राज्यपाल भारतीय संघीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है जो राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है. हालांकि, व्यावहारिक अनुभव के आधार पर, राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. लेकिन केंद्रीय राज्य संघर्ष के रूप में उनकी अपनी उपयोगिता है.

7. एकजुटता का प्रभुत्व -

भारतीय संघीय प्रणाली को मूल रूप से एक केंद्रीकृत प्रणाली माना जा सकता है. भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र को मजबूत करना केवल स्वाभाविक था. हालाँकि कुछ समर्थक वामपंथी राजनीतिक दल और विनाशकारी विचारधाराएँ इस एकात्मक प्रवृत्ति का विरोध करती है. वास्तव में, संविधान में कई प्रावधानों के माध्यम से, केंद्र की निर्णायक भूमिका है. संविधान संशोधन, राज्यों के निर्माण - पुन: परिसीमन, आपातकालीन स्थितियों, आर्थिक अधिकारों आदि के संदर्भ में केंद्र की स्थिति को बहुत मजबूत और निर्णायक रखा गया है. विभिन्न उदाहरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि एक मजबूत केंद्र भारतीय संघवाद ने एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.


भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति - Nature of Indian Federal System in Hindi

संघीय व्यवस्था के बावजूद भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से संघीय नहीं माना गया है क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है. भारतीय संविधान की प्रकृति को एकात्मक रूप देने वाली विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -

1. भारत में एक संविधान

केंद्र के लिए एक और राज्यों के लिए एक संविधान ही, अपवाद जम्मू और कश्मीर राज्य है. अमेरिका और स्विट्जरलैण्ड जैसे देशों में एक ही संघीय व्यवस्था है और राज्यों का अपना अलग संविधान है, जबकि भारत में पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों की शासन प्रणाली के संबंध में प्रावधान दिए गए है.

2. भारतीय संविधान (संघवाद) की अवशिष्ट शक्ति

भारत के संविधान ने अनुच्छेद 248 के अनुसार केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है. अवशिष्ट शक्ति का अर्थ किसी भी ऐसे मामले से होता है जिसका उल्लेख तीन सूचियों में या फिर इनमें से किसी भी तरह की सूची में उपलब्ध न हो तो इस तरह की व्यवस्था कनाडा के संविधान में उपस्थित है.

3. संविधान का संशोधन

भारतीय संघीय व्यवस्था में संविधान संशोधन के संबंध में केंद्र के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त है. संविधान के अधिकांश भाग को संसद द्वारा साधारण बहुमत से एक निश्चित विधि द्वारा बदला जा सकता है. संविधान का ऐसा बहुत ही कम हिस्सा है जिसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता होती है. अतः संविधान संशोधन के संबंधित कार्यों में भी केन्द्र सरकार की श्रेष्ठता है जो कि एकात्मक प्रणाली का एक मुख्य लक्षण है।

4. शक्तियों का विभाजन

संविधान में शक्तियों का अंगीकरण केंद्र के पक्ष में होता है. संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया गया है. इसके अलावा संघ सूची में कुल विषयों की संख्या 97 है जबकि कम महत्व के 66 विषयों को राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है. इसके अलावा, कुल 47 विषय समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है. संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों पर केंद्र या संसद कानून बनाती है. राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है. लेकिन कुछ विशेष मामलों में संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून भी बना सकती है. समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है. लेकिन यदि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्रीय कानून का खंडन करता है, तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून इस हद तक निरस्त कर दिया जाता है कि वह केंद्र सरकार के कानून का खंडन करता है और फिर केंद्र के कानून को लागू किया जाता है. इसलिए शक्तियों का यह विभाजन केंद्र को शक्तिशाली बनाता है, जो एकात्मक सरकार की मुख्य विशेषता है.

5. आपातकालीन शक्ति

प्रायः संघात्मक संविधान को एकात्मक रूप देने के लिए संशोधन आवश्यक होता है. लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि इसे बिना संशोधन के एकात्मक रूप दिया जा सकता है. संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है. अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है, तो वह पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है. अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा या किसी अन्य माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि उस राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार उसके नियमों अनुसार नहीं चल सकती है. संवैधानिक प्रावधान से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है. अनुच्छेद 360 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति इस बात से विश्वासी हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता खतरे में है, तो वह ऐसी परिस्थिति में आपातकाल के साथ वित्तीय संकट की घोषणा करता है.

6. राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व

संघीय व्यवस्था में, दूसरा सदन आमतौर पर समानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है. जिस तरह प्रत्येक राज्य अमेरिका के दूसरे सदन सीनेट में दो प्रतिनिधि भेजता है, परन्तु भारत की राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के अंतर्गत दिया गया है जो हमारी संघात्मक प्रणाली के सिद्धान्तों के खिलाफ है.

7. एकल नागरिकता

संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधानों में दोहरी नागरिकता एक प्रथा है. प्रत्येक व्यक्ति संघ का नागरिक होने के साथ-साथ अपने राज्य का नागरिक भी है. उसे उस राज्य से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते है. भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है. बल्कि, सभी लोग भारत के नागरिक हैं और सभी को समानता के आधार पर संविधान से अधिकार प्राप्त है.

8. प्रारंभिक बातों में एकरूपता

एकरूपता भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है, कुछ प्रारंभिक चीजें जैसे एक ही प्रकार के नागरिक और आपराधिक कानून पूरे देश के लिए प्रदान किए गए है. पूरे देश में एक ही चुनाव आयोग है. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्यों में प्रशासन का प्रबंधन करते है. जबकि इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है. लेकिन वे राज्य सरकारों के उच्च पदों पर काम करते है. इन बातों से लगता है कि संविधान में एकता की ओर रुझान है.

9. एकल संगठित न्याय प्रणाली

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की न्यायिक प्रणाली केंद्रीय न्याय प्रणाली से अलग है. लेकिन भारत में हर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करता है. राज्यों के खिलाफ अपील का काम सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है. इसी तरह, राज्य छोटी अदालतों के अधीन हैं. इन छोटी अदालतों के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है. अतः एकल संगठित उच्चन्यायालय प्रणाली संघात्मक राज्य का नहीं बल्कि एकात्मक राज्य का लक्षण माना जाता है।

10. राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं

भारतीय संघ के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है. इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 1963 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संघ से अलग होने की वकालत करने वालों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिलेगा.

11. सीमाओं को बदलने के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं

अमेरिकी संविधान के विपरीत, भारतीय संविधान के अनुसार, संघीय व्यवस्था संसद राज्यों को पुनर्गठित कर सकती है या राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाओं को बदल सकती है। यह साधारण बहुमत द्वारा विचार की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है. अनुच्छेद 7 के अनुसार, संसद को प्रभावित राज्य के विधानमंडल की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. केवल संसद को सिफारिशें करने के उद्देश्य से, राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार प्राप्त करें. यह मजबूरी भी पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है. प्रभावित राज्य के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक समय सीमा तय की जा सकती है. इस प्रकार भारत संघ के राज्य उतने अविनाशी नहीं हैं जितने वे अमेरिका में हैं.

12. सार्वजनिक सेवाओं का कोई विभाजन नहीं

अमेरिका एक ऐसा संघवाद है जिसमें, संघ और राज्य दोनों के अपने-अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अपने कानूनों और कार्यों का संचालन करते हैं, लेकिन भारत में लोक सेवकों के बीच ऐसा कोई विभाजन नहीं है. अधिकांश लोक सेवक राज्यों द्वारा नियोजित हैं. लेकिन वे संघ और राज्यों दोनों द्वारा अपने-अपने राज्यों पर लागू कानूनों का प्रशासन करते हैं. भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं. लेकिन ये सेवाएं संघ और राज्य दोनों के लिए समान हैं. संघ द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को या तो संघ के किसी भी विभाग (जैसे गृह या रक्षा) के अधीन नियोजित किया जा सकता है या किसी राज्य सरकार के अधीन लोक सेवकों की सेवाएं हस्तांतरणीय हैं. संघ के अधीन नियोजित होने पर भी, वे संबंधित विषय पर लागू होने वाले संघ और राज्यों दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रशासन करते है. अखिल भारतीय सेवा के एक सदस्य, राज्यों के अधीन सेवा करते हुए, केवल केंद्र सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकता है. राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए सहायक कार्यवाही शुरू करने के लिए सक्षम है.


भारतीय संघीय व्यवस्था में संघवाद की प्रवृत्तियाँ (Tendencies of Indian Federalism)

  1. भारतीय संघवाद, संविधानविद् के. सी. व्हीयर के शब्दों में 'अर्द्धसंघीय' है.
  2. ग्रेनविले ऑस्टिन ने संघवाद को सहयोगी या सहायक संघवाद कहा है.
  3. स्वयं डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संघवाद को कठोर संघीय ढाँचे का मानने से मना किया है.
  4. मोरिस जोन्स ने संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहा है.

परन्तु यह तथ्य सत्य है भारतीय संघीय व्यवस्था में संघवाद की प्रवृत्तियाँ का विशुद्ध सैद्धान्तिक संघवाद नहीं है और विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति प्रदान की गई है. केन्द्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है. विधायी कार्यकारी और न्यायिक, आपातकालीन सभी क्षेत्रों में अन्तिम व निर्णायक भूमिका केन्द्र की ही रखी गई है. अखिल भारतीय सेवाएँ आपातकालीन उपबंध (धारा 352, 356, 360) वित्त आयोग इत्यादि संस्थागत रूप से केन्द्रीकरण के माध्यम रहे है.

भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रवृत्ति एकात्मक आत्मा वाले संघवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से उचित महत्त्व और भागीदारी प्रदान की गई है. राष्ट्रीय विकास परिषद् की प्रवृत्ति, अन्तर्राज्यीय परिषद् (अनुच्छेद 263) क्षेत्रीय परिषदे नीति आयोग इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थाओं से संघवादी स्वरूप में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है.


भारतीय संघीय (संघवाद) की व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण बिन्दु

1. शासन की शक्तियों का केन्द्र व राज्यों में विभाजन संघवाद की प्रवृत्ति है.

2. भारतीय संघ को अर्द्धसंघात्मक व सहयोगी संघवाद से भी जाना जाता है.

3. भारत में वर्तमान समय में कुल 29 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेश है.

4. भारत में संविधान की सर्वोच्चता को महत्त्व दिया गया है.

5. संघ व राज्यों के आपसी सम्बन्धों के मामलों  के अध्ययन के लिए सरकारी आयोग गठित किए गए.

6. संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यों में केन्द्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है.

7. आज, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा और भारत जैसे देशों को "सफल संघीय" देश माना जाता है.


भारतीय संघीय व्यवस्था से संबंधित सवाल (FAQ)

Q.1 भारतीय संघीय व्यवस्था क्या है?

Ans. सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के बेसिक आधार पर अपनायी जानी वाले शासन की प्रणाली ही भारतीय संघीय व्यवस्था है.

Q.2 संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है?

Ans. सरकार द्वारा संवैधानिक शक्ति साझा करना संघीय व्यवस्था मुख्य अर्थ है.

Q.3 संघ शासन की मूल विशेषता क्या है?

Ans. संविधान का संशोधन, आपात शक्ति, एकल नागरिकता आदि

Q.4 भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है?

Ans. संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड

Q.5 भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है?

Ans. संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से.

Q.6 संविधान का कौनसा उपबंद आपातकाल की व्यवस्था देता है?

Ans. संविधान में अनुच्छेद 352, 356 व 360 आपातकाल की व्यवस्था देता है

Q.7 भारत की संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है?

Ans. 29 राज्य व 7 केन्द्र शासित प्रदेशों से.

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भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति - Nature of Indian Federal System in Hindi
Nature of Indian Federal System in Hindi भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति, अर्थ, व्यवस्था प्रणाली, आधारभूत तत्व, संघवाद की प्रवृत्तियाँ,मुख्य लक्षण
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